किशननगंज (बिहार)-बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनज़र 16 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लागू रहेगा। इस बात का फैसला आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया गया। हालांकि इस दौरान सभी इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी। कोरोना संक्रमितों की संख्या को नियंत्रित करने को लेकर गृह विभाग ने मंगलवार को लॉकडाउन लागू करने के आदेश जारी कर दिये। लॉकडाउन की तरह ही जरूरी सामान मसलन दवा, किराना, फल, सब्जी , मीट, मछली आदि की दुकानें खुली रहेंगी। अन्य दुकानें बंद रहेंगी।लेकिन फल, सब्जी, मीट, मछली आदि की दुकानें सुबह छह बजे से दस बजे तक और शाम में चार बजे से शाम सात बजे तक ही खोलने की इजाजत दी गयी है। बता दें कि बिहार में अबतक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 18 हजार 853 पहुंच गई है। 1432 नए केस बिहार में पिछले 24 घंटों में आए हैं।
क्या खुला रहेगा और क्या नहीं-
★ मालवाहक गाड़ियां चलेंगी।
★पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पर रोक लगी है।
★बस परिवहन को रोका जाएगा लेकिन ऑटो टैक्स, हाथ रिक्सा चलती रहेंगी।
★जो आवश्यक काम है उसके लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी।
★भारत सरकार द्वारा निर्देशित ट्रेन और हवाई यात्रा जारी रहेगी।
★सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे, हालांकि रक्षा, सेंट्रल ऑर्म्ड फोर्स, ट्रेजरी, डिजॉस्टर मैनेजमेंट, पॉवर जनरेशन यूनिट, पोस्ट ऑफिस, नेशनल इफॉर्मेशन सेंटर को छूट रहेगी।
★राज्य पुलिस, होम गार्ड, आग और इमर्जेंसी सर्विसेज , विद्युत, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हेल्थ, फूड और सिविल सप्लाई को छूट रहेगी।
★बैंक, ATM मशीन की सुविधा बाधित नहीं होगी और पहले की तरह चलती रहेंगी।
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