ग्रामीण (नगर निकायों को छोड़कर ) क्षेत्रों के भवननिर्माण ,सिंचाई एवं सड़क निर्माणों के सामानों की बिक्री 20.04 .2020 से होगी शुरु।
किशनगंज टाइम्स के लिए शशिकांत झा की रिपोर्ट।
किशनगंज (बिहार )- अब ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई ,भवन निर्माण तथा सड़क निर्माण की बस्तुओं की बिक्री के लिए लाकडाऊंन में भी खुलेगी दुकाने ।उक्त आदेश गृह मंत्रालय आदेश संख्या 40-3/2020 -डी एम 01 (A) के कंडिका 16 में उल्लेखित है ।तदनुसार बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव कार्यालय के पत्रांक 273 /19 .04 .2020 के द्वारा इसकी पुष्टि करते हुए इसे केवल ग्रामीण क्षेत्रों (नगर निकायों की सीम़ाओं से बाहर )के लिए लाकडाऊंन अवधि में छूट के तौर पर लागू करने हेतु सभी डी एम ,एस एस पी एवं एस पी को निर्देशित किया गया है ।
जैसा कि आज 19.04.2020 को उक्त निर्णय सी एम जी की बैठक में लिया गया है ।जिसमें कहा गया है कि -20 .04 .20 से प्रभावी उक्त निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को जारी रखने के लिए लिया गया है ।इस प्रकार कल सोमबार से सड़क ,भवन निर्माण और सिंचाई से संवंधित दुकानों को खोले जाने का रास्ता सरकार ने साफ कर दिया है ।किन्तु उक्त दुकानों में बिक्री जारी रखने के लिए दूकानदारों ,प्रतिष्ठान मालिकों को नियमानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा ।अन्यथा इस नियम की अवहेलना करते देखे जाने पर उनके विरुद्ध कोविड 19 के अधिनियमों के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है ।इस प्रकार से अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने बाले ग्रामीण क्षेत्रों के दुकानदार अपनी दुकानों को यहाँ खोल कर सामानों की बिक्री कर पायेंगे।
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