किशनगंज (बिहार)- गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों को फिलहाल 30 सितंबर 2020 तक बंद रखने का फैसला किया गया है। हालांकि कंटेनमेंट जोन से बाहर क्लास 9 से 12 के छात्र स्वेच्छा से शिक्षकों से गाइडेंस लेने के लिए अपने स्कूल जा सकते हैं। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। सात सितंबर से देशभर में मेट्रो सेवा बहाल करने की इजाजत दे दी गई है। वहीं 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी। मार्च से बंद बार एक सितंबर से पुन: खोले जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने एक निर्देश में कहा कि राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किए बगैर स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी। ये निर्देश इसलिए अहम है क्योंकि देशभर में अनेक राज्य सरकारों ने कुछ जगहों पर और सप्ताहांत में लॉकडाउन लगा रखा है।
★ राजनीतिक और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति-
अनलॉक-4 के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा।
★ स्वेच्छा से स्कूल जा सकते हैं कक्षा 9 से 12 के छात्र-
गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। दिशा-निर्देशों के अनुसार निरुद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है।
★ ओपन-एयर थिएटर खोलने की अनुमति-
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी।दिशा-निर्देशों के अनुसार 21 सितंबर से ओपन-एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी।
★ एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं-
अनलॉक-4 के दौरान व्यक्तियों और वस्तुओं के एक ही राज्य और एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की आवाजाही के लिए कोई अलग से अनुमति/अनुमोदन या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारें प्रतिबंध क्षेत्रों से बाहर किसी भी स्थानीय लॉकडाउन (राज्य,जिला,उपखंड,शहर,गांव स्तर) को नहीं लगाएंगी।
★ बुजुर्गों और बच्चों को घरों में रहने की सलाह-
दुकानों को ग्राहकों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता होगी। केंद्र ने आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग पर भी जोर दिया और लोगों से इसका उपयोग जारी रखने का आग्रह किया। 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को, आवश्यक जरूरतों को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर, घरों में ही रहने की सलाह दी गई है।
1 Comments
Kiya metro khul jane se bheer nahi hogi sirf school college khulne se hi bheer hogi,
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