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किशनगंज; बिहार विधानसभा चुनाव की भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा उपरांत संवाददाताओं एवं राजनीतिक दलों के साथ समाहरणालय में आहूत की गई बैठक- Kishanganj Times

बैठक करते डीएम, एसपी व अन्य।

किशनगंज (अकील आलम)| जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष के द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव संबंधी घोषणा के बाद शुक्रवार को संयुक्त रूप से समाहरणालय के सभा कक्ष में प्रेस ब्रीफिंग किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही पूरे जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई तथा सीआरपीसी की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लगा दी गई है। किशनगंज जिला में तीसरे चरण यानी 07 नवंबर  को मतदान होगा। इसके लिए अधिसूचना की तिथि 13 अक्टूबर 2020, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2020 मंगलवार, संवीक्षा की तिथि 21 अक्टूबर बुधवार अभ्यर्थी नाम वापसी की तिथि 23 अक्टूबर शुक्रवार मतदान की तिथि 07 नवंबर शनिवार एवं मतगणना की तिथि 10 नवंबर मंगलवार होगी।
किशनगंज जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि  कोविड-19 प्रोटोकॉल  के आलोक में मतदान अवधि में 1 घंटे की वृद्धि की गई है। तदनुसार मतदान अवधि प्रातः 7:00 से संध्या 6:00 तक सभी मतदान केंद्रों पर होगी। मतदान के अंतिम 1 घंटे में  कोविड-19 संक्रमित निर्वाचको को मतदान करने की सुविधा होगी। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी को अंतिम रुप दिया जा रहा है।उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाता 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता तथा कोविड-19 से संक्रमित मतदाताओं को परंपरागत तरीके से मतदान करने के अलावे पोस्टल बैलट से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही कोविड-19 के संदर्भ में इस बार उम्मीदवार नामांकन पत्र ऑनलाइन भी भर सकेंगे। नामांकन पत्र भरे जाने के क्रम में अभ्यर्थी के साथ मात्र दो व्यक्ति को ही नामांकन केंद्र पर आने की अनुमति दी जाएगी और इस दौरान मात्र दो वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा।
 वैसे अभ्यर्थी जिन पर कोई आपराधिक मामला चल रहा है उन्हें तथा संबंधित राजनीतिक दल को इससे संबंधित सूचना प्रपत्र में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने खर्च पर देनी होगी और इसमें आए खर्च को अपने निर्वाचन में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा। चुनाव प्रचार वर्चुअल माध्यम से किए जाएंगे। सार्वजनिक स्थलों पर चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा। उम्मीदवार द्वारा घर-घर चुनाव प्रचार में अधिकतम पांच व्यक्ति साथ रहेंगे। रोड शो में अधिकतम 5 वाहनों की अनुमति होगी,जिनके बीच आधे घंटे का समय अंतराल रखना अनिवार्य होगा।निर्वाचन से संबंधित सभी गतिविधियों के दौरान उक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
    एक दिन पूर्व सभी मतदान केंद्रों का sanitization किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी  ने  एमसीएमसी एंड पेड न्यूज़ के बारे में भी बताया।  प्रिंट ,इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित ऑडियो एवं विजुअल सभी प्रकार के राजनीतिक विज्ञापनों का मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी एमसीएमसी द्वारा प्री- सर्टिफिकेट करना अनिवार्य होगा । एमसीएमसी द्वारा पैड न्यूज़ संबंधित मामलों का अनुश्रवण किया जाएगा। वही पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी ।इसके लिए पर्याप्त सीएपीएफ की मांग की गई है।107 के तहत व सीसीए की कार्रवाई किया गया है। सभी मतदान केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस बलों के अलावा सीआरपीएफ की कंपनियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी चार विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी, उप निर्वाचन अधिकारी के साथ-साथ कई अधिकारी एवं मीडिया बंधु उपस्थित थे।

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